धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक
आरबीआइ/2010-11/464 08 अप्रैल 2011 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटर महोदय धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक कृपया दिनांक 18 जनवरी 2011 के हमारे परिपत्र डी पी एस एस के. का. एडी. सं 1568/02.27.005/2010-11 का अवलोकन करें जिसमें वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का एक वक्तव्य प्रेषित किया गया था जिसमें एएमएल/सीएफटी की नीतिगत कमियों वाले कुछ क्षेत्रों की पहचान की गयी थी। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 25 फरवरी 2011 को एक और वक्तव्य जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न) जिस वक्तव्य में सूचीबद्ध अधिकार क्षेत्रों से अपेक्षा की गई है कि वे समय सीमा के भीतर अपनी कार्ययोजना के कार्यान्वयन को पूरा करें। एफएटीएफ ने वक्तव्य में अपने सदस्यों से कहा है कि वे वक्तव्य में दी गई सूचना पर विचार करें. 3. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में निहित सूचना पर विचार करें। 4. नोडल अधिकारी/प्रधान अधिकारी कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना दें। भवदीय, (के. सिवरामन) संलग्न : यथोक्त |
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