समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड -19 संबंधित दबाव का समाधान - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में संशोधन
भारिबै/2021-22/46 4 जून 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) महोदया / महोदय, समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान - समग्र एक्सपोज़र के लिए सीमा में संशोधन कृपया समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान पर दिनांक 05 मई 2021 को जारी परिपत्र सं.विवि.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 का संदर्भ लें। 2. उपर्युक्त परिपत्र का खंड 5 उन योग्यउधारकर्ताओं को निर्दिष्ट करता है जिन पर ढांचे के तहत समाधान के लिए विचार किया जा सकता है और इसमें निम्नलिखित उप-खंड शामिल हैं: क) जिन व्यक्तियों ने व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए ऋण और अग्रिमों का लाभ उठाया है और जिनपर 31 मार्च 2021 तक ऋण देने वाली संस्थाओं का सकल एक्सपोजर 25 करोड़ रुपये से अधिक का नहीं है। ख) 31 मार्च, 2021 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत के सिवाय खुदरा और थोक व्यापार में लगे कारोबारियों सहित छोटे व्यवसाय जिनपर 31 मार्च, 2021 तक उधारदाता संस्थाओं का सकल एक्सपोजर 25 करोड़ रुपये से अधिक का नहीं है। 3. समीक्षा के आधार पर, उपरोक्त सीमा को ₹25 करोड़ से बढ़ाकर ₹50 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। 4. परिपत्र के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे। भवदीय, (मनोरंजन मिश्र) |
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