30 और 31 मार्च 2015 को विशेष समाशोधन परिचालन
आरबीआई/2014-15/517 26 मार्च 2015 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय / महोदया, 30 और 31 मार्च 2015 को विशेष समाशोधन परिचालन कृपया “सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र / राज्य सरकारों के लेन-देन - चालू वित्त वर्ष (2014-15) के लिए विशेष उपाय” पर हमारे सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा जारी परिपत्र (दिनांक 25 मार्च 2015 के डीजीबीए जीएडी सं. 4318/42.01.029/2014-15) का संदर्भ लें। 2. 31 मार्च 2015 तक चालू वित्त वर्ष (2014-2015) के लिए सभी सरकारी लेनदेन के लेखांकन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु देश भर में सभी समाशोधन गृहों में 30 और 31 मार्च 2015 को विशेष समाशोधन का संचालन करने का निर्णय लिया गया है जो कि, निम्नलिखित होगा:
समाशोधन के विभिन्न प्रकारों के लिए अनुसूची क. सीटीएस ग्रिड स्थानों (चेन्नई, मुंबई और नई दिल्ली)
ख. गैर एमआईसीआर / ईसीसीएस समाशोधन गृहों में विशेष समाशोधन
3. जावक समाशोधन में भागीदारी बैंकों के ऊपर निर्भर करती है और यह उनके द्वारा सरकारी खातों को किए जाने वाले क्रेडिट / सरकारी खातों से भुगतान हेतु प्राप्त लिखतों पर निर्भर करेगा। तथापि, क्लियरिंग हाउस के सभी सदस्य बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि, वे विशेष समाशोधन घंटे के दौरान आवक समाशोधन प्रसंस्करण के इन्फ्रास्ट्रक्चर को खुला रखें और अपने समाशोधन निपटान खाते में पर्याप्त शेष रखें ताकि, विशेष समाशोधन के चलते उत्पन्न होने वाले निपटान दायित्वों को पूरा किया जा सके। 4. समाशोधन गृहों के सदस्य बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि, वे इस परिपत्र में निहित निर्देशों के साथ –साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों और संबन्धित समाशोधन गृहों के अध्यक्षों से प्राप्त अनुदेशों का पालन करें। 5. सदस्य बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि, वे इन दिनों (30-31 मार्च, 2015) में केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस और एनईएफटी) में भाग लेने के लिए भी तत्पर रहें। इस संबंध में एक प्रथक ब्रॉडकास्ट मैसेज संबंधित प्रणाली के माध्यम से जारी किया जाएगा जिसमें बढ़े हुए टाइम विंडो को दर्शाया जाएगा। भवदीय (चारुलता एस. कर) |
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