प्राधिकार प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – एमएमपी मोबी वॉलेट पेमेंट सिस्टम्स लिमिटेड
15 नवंबर 2018 प्राधिकार प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण – भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए, उक्त कंपनी द्वारा प्राधिकार सौंपने पर निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है।
प्राधिकार प्रमाण-पत्र निरस्त होने के फलस्वरूप, उपर्युक्त कंपनी प्रीपेड कार्ड निर्गम का कारोबार नहीं कर सकती है। तथापि, पीएसओ के रूप में एमएमपी मोबी वॉलेट पेमेंट सिस्टम्स लिमिटेड पर वैध दावा, यदि कोई हो, रखने वाले ग्राहक या मर्चंट्स निरस्तीकरण की तारीख के दो वर्षों के अंदर अर्थात 13.11.2020 तक अपने संबंधित दावों का निपटान करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/1137 |
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