पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
प्रेस प्रकाशनी
नवंबर 26, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
26 नवंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD I/D-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाया था। 2.
26 नवंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD I/D-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाया था। 2.
नवंबर 02, 2020
रिज़र्व बैंक द्वारा बाजार ट्रेडिंग घंटे को बढ़ाया गया
2 नवंबर 2020 रिज़र्व बैंक द्वारा बाजार ट्रेडिंग घंटे को बढ़ाया गया रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित विभिन्न बाजारों के लिए 7 अप्रैल 2020 से प्रभावी ट्रेडिंग घंटे को कोविड-19 के कारण होने वाली परिचालनात्मक अव्यवस्था तथा स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया था। लॉकडाउन को क्रमिक रूप से समाप्त करने और लोगों के आवागमन और कार्यालयों के कामकाज पर प्रतिबंधों में ढील के साथ, चरणबद्ध तरीके से विनियमित बाजारों के लिए ट्रेडिंग घंटे को पुनः प्रचल
2 नवंबर 2020 रिज़र्व बैंक द्वारा बाजार ट्रेडिंग घंटे को बढ़ाया गया रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित विभिन्न बाजारों के लिए 7 अप्रैल 2020 से प्रभावी ट्रेडिंग घंटे को कोविड-19 के कारण होने वाली परिचालनात्मक अव्यवस्था तथा स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया था। लॉकडाउन को क्रमिक रूप से समाप्त करने और लोगों के आवागमन और कार्यालयों के कामकाज पर प्रतिबंधों में ढील के साथ, चरणबद्ध तरीके से विनियमित बाजारों के लिए ट्रेडिंग घंटे को पुनः प्रचल
अक्तूबर 23, 2020
मौद्रिक नीति समिति की 7 से 9 अक्तूबर 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त
23 अक्तूबर 2020 मौद्रिक नीति समिति की 7 से 9 अक्तूबर 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पच्चीसवीं बैठक 7 से 9 अक्तूबर 2020 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ ड
23 अक्तूबर 2020 मौद्रिक नीति समिति की 7 से 9 अक्तूबर 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पच्चीसवीं बैठक 7 से 9 अक्तूबर 2020 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ ड
अक्तूबर 09, 2020
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य
09 अक्तूबर 2020 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य चूंकि COVID-19 का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है, लोगों की आवाजाही पर क्रमिक रुप से प्रतिबंध उठाकर और देश भर में व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने से आर्थिक गतिविधियों की बहाली फिर से हो रही है। वापसी के इस चरण के दौरान वित्तीय क्षेत्र की भूमिका आर्थिक गतिविधियों के पूर्व-कोविड स्तरों तक पहुंचने के लिए कारोबारों को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण बनी रहेगी। पिछले कुछ महीनों में रिज़र्व बैंक की विनियामक कार्रवाइयों का फोकस पह
09 अक्तूबर 2020 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य चूंकि COVID-19 का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है, लोगों की आवाजाही पर क्रमिक रुप से प्रतिबंध उठाकर और देश भर में व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने से आर्थिक गतिविधियों की बहाली फिर से हो रही है। वापसी के इस चरण के दौरान वित्तीय क्षेत्र की भूमिका आर्थिक गतिविधियों के पूर्व-कोविड स्तरों तक पहुंचने के लिए कारोबारों को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण बनी रहेगी। पिछले कुछ महीनों में रिज़र्व बैंक की विनियामक कार्रवाइयों का फोकस पह
अक्तूबर 09, 2020
मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 7 से 9 अक्तूबर 2020
9 अक्तूबर 2020 मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 7 से 9 अक्तूबर 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (9 अक्तूबर 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए; नतीजतन, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरि
9 अक्तूबर 2020 मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 7 से 9 अक्तूबर 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (9 अक्तूबर 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए; नतीजतन, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरि
अक्तूबर 09, 2020
गवर्नर का वक्तव्य – 9 अक्तूबर 2020
गवर्नर का वक्तव्य – 9 अक्तूबर 2020 बाहरी सदस्यों के रूप में डॉ. अशिमा गोयल, प्रो. जयंत आर. वर्मा और डॉ. शशांका भिडे के साथ नव नियुक्त मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) 7, 8 और 9 अक्टूबर 2020 को मिले जो उनकी पहली बैठक और मौद्रिक नीति ढांचे जिसे जून 2016 में स्थापित किया गया था, के तहत 25 वीं थीं। मैं नए सदस्यों का स्वागत करता हूं और भारत में मौद्रिक नीति की स्थापना और संचालन में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) म
गवर्नर का वक्तव्य – 9 अक्तूबर 2020 बाहरी सदस्यों के रूप में डॉ. अशिमा गोयल, प्रो. जयंत आर. वर्मा और डॉ. शशांका भिडे के साथ नव नियुक्त मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) 7, 8 और 9 अक्टूबर 2020 को मिले जो उनकी पहली बैठक और मौद्रिक नीति ढांचे जिसे जून 2016 में स्थापित किया गया था, के तहत 25 वीं थीं। मैं नए सदस्यों का स्वागत करता हूं और भारत में मौद्रिक नीति की स्थापना और संचालन में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) म
अक्तूबर 03, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश–शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार
03 अक्टूबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 03 मई 2019 के निदेश सं DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19 के माध्यम से दिनांक 04 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों तक निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता अवधि को दिनांक 31 जुलाई 2020 के आदेश सं.DOR.CO.AID./No.D-10/12.22.254/2020-21 के
03 अक्टूबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 03 मई 2019 के निदेश सं DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19 के माध्यम से दिनांक 04 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों तक निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता अवधि को दिनांक 31 जुलाई 2020 के आदेश सं.DOR.CO.AID./No.D-10/12.22.254/2020-21 के
सितंबर 29, 2020
अर्थोपाय अग्रिम सीमा और ओवरड्राफ्ट नियमों में अंतरिम छूट का विस्तार
29 सितंबर 2020 अर्थोपाय अग्रिम सीमा और ओवरड्राफ्ट नियमों में अंतरिम छूट का विस्तार राज्य सरकारों को COVID-19 रोकथाम और शमन के उपाय करने में अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने, और उन्हें बाजार उधार लेने की योजना बनाने में सक्षम बनाने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2020 को जारी अपनी प्रेस प्रकाशनी द्वारा 31 मार्च 2020 तक के स्तर से राज्यों / संघशासित क्षेत्रों की डब्ल्यूएमए सीमा में 60% से अधिक की वृद्धि की घोषणा की थी। इसके अलावा, राज्य सरकारों को अपने नकद
29 सितंबर 2020 अर्थोपाय अग्रिम सीमा और ओवरड्राफ्ट नियमों में अंतरिम छूट का विस्तार राज्य सरकारों को COVID-19 रोकथाम और शमन के उपाय करने में अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने, और उन्हें बाजार उधार लेने की योजना बनाने में सक्षम बनाने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2020 को जारी अपनी प्रेस प्रकाशनी द्वारा 31 मार्च 2020 तक के स्तर से राज्यों / संघशासित क्षेत्रों की डब्ल्यूएमए सीमा में 60% से अधिक की वृद्धि की घोषणा की थी। इसके अलावा, राज्य सरकारों को अपने नकद
सितंबर 28, 2020
सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) – छूट की अवधि बढ़ाया जाना
28 सितंबर 2020 सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) – छूट की अवधि बढ़ाया जाना 27 मार्च 2020 को बैंकों को निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत तक, अर्थात संचयी रूप से एनडीटीएल के 3 प्रतिशत तक, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में छूट देते हुए सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत धनराशि का लाभ उठाने के लिए अनुमति दी गई थी। यह सुविधा, जो प्रारंभ में 30 जून 2020 तक उपलब्ध थी, को 26 जून 2020 को COVID-19 से उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया ग
28 सितंबर 2020 सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) – छूट की अवधि बढ़ाया जाना 27 मार्च 2020 को बैंकों को निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत तक, अर्थात संचयी रूप से एनडीटीएल के 3 प्रतिशत तक, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में छूट देते हुए सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत धनराशि का लाभ उठाने के लिए अनुमति दी गई थी। यह सुविधा, जो प्रारंभ में 30 जून 2020 तक उपलब्ध थी, को 26 जून 2020 को COVID-19 से उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया ग
सितंबर 08, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड., कराड़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
08 सितंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड., कराड़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड., कराड़, को दिनांक 7 नवंबर 2017 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-1/D-4/12.22.126/2017-18 के माध्यम से 9 नवंबर 2017 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई जिसे अंतिम बार दिनांक 3 जून 2020 के
08 सितंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड., कराड़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड., कराड़, को दिनांक 7 नवंबर 2017 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-1/D-4/12.22.126/2017-18 के माध्यम से 9 नवंबर 2017 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई जिसे अंतिम बार दिनांक 3 जून 2020 के
सितंबर 07, 2020
कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचा पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट
7 सितंबर 2020 कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचा पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक ने 7 अगस्त 2020 को श्री के.वी. कामथ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की थी जो 'कोविड- 19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचा' के तहत समाधान योजनाओं में आवश्यक वित्तीय मापदंडों और ऐसे मापदंडों के लिए क्षेत्र विशिष्ट बेंचमार्क सीमाओं के लिए अनुशंसा कर सकें। समिति ने अपनी रिपोर्ट 4 सितंबर 2020 को रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की, जिसे आरबीआई वेबसाइट पर रखा जा
7 सितंबर 2020 कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचा पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक ने 7 अगस्त 2020 को श्री के.वी. कामथ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की थी जो 'कोविड- 19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचा' के तहत समाधान योजनाओं में आवश्यक वित्तीय मापदंडों और ऐसे मापदंडों के लिए क्षेत्र विशिष्ट बेंचमार्क सीमाओं के लिए अनुशंसा कर सकें। समिति ने अपनी रिपोर्ट 4 सितंबर 2020 को रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की, जिसे आरबीआई वेबसाइट पर रखा जा
अगस्त 31, 2020
रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - निदेश की अवधि का विस्तार
31 अगस्त 2020 रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - निदेश की अवधि का विस्तार रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD I/D-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार वैधता का समय 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी
31 अगस्त 2020 रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - निदेश की अवधि का विस्तार रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD I/D-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार वैधता का समय 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी
अगस्त 31, 2020
रिज़र्व बैंक ने बाजार की स्थितियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की
31 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक ने बाजार की स्थितियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की 25 अगस्त 2020 को विशेष खुले बाजार परिचालन की घोषणा करते हुए, रिज़र्व बैंक ने कहा कि वह उभरती तरलता और बाजार की स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा और वित्तीय बाजारों के क्रमबद्ध कार्यकलाप को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगा। 2. हाल ही में, वैश्विक स्तर पर हुई घटनाओं के कारण विदेश में प्रतिफल स्थिर होने के बीच मुद्रास्फीति की संभावनाओं और राजकोषीय स्थिति से संबंधित चिं
31 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक ने बाजार की स्थितियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की 25 अगस्त 2020 को विशेष खुले बाजार परिचालन की घोषणा करते हुए, रिज़र्व बैंक ने कहा कि वह उभरती तरलता और बाजार की स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा और वित्तीय बाजारों के क्रमबद्ध कार्यकलाप को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगा। 2. हाल ही में, वैश्विक स्तर पर हुई घटनाओं के कारण विदेश में प्रतिफल स्थिर होने के बीच मुद्रास्फीति की संभावनाओं और राजकोषीय स्थिति से संबंधित चिं
अगस्त 20, 2020
मौद्रिक नीति समिति की 4 से 6 अगस्त 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त
20 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति की 4 से 6 अगस्त 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की चौबीसवीं बैठक 04 से 06 अगस्त 2020 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, भूतपूर्व निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया, भूतपूर्व
20 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति की 4 से 6 अगस्त 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की चौबीसवीं बैठक 04 से 06 अगस्त 2020 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, भूतपूर्व निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया, भूतपूर्व
अगस्त 07, 2020
रिज़र्व बैंक ने एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की
6 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक ने एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की 6 अगस्त 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने 7 जून 2019 को जारी दबावग्रस्त आस्ति के समाधान संबंधी विवेकपूर्ण ढांचे के तहत विशेष विंडो के रूप में 'Covid19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचा' की घोषणा की है। समाधान ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी शामिल है, ताकि समाधान योजनाओं म
6 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक ने एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की 6 अगस्त 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने 7 जून 2019 को जारी दबावग्रस्त आस्ति के समाधान संबंधी विवेकपूर्ण ढांचे के तहत विशेष विंडो के रूप में 'Covid19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचा' की घोषणा की है। समाधान ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी शामिल है, ताकि समाधान योजनाओं म
अगस्त 06, 2020
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य
06 अगस्त 2020 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य वित्तीय बाजारों और अन्य हितधारकों के लिए चलनिधि समर्थन को बढ़ाने के लिए विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है; ऋण क्षेत्र को मजबूत करते हुए COVID-19 व्यवधानों के कारण वित्तीय दवाब को और कम करना; ऋण के प्रवाह में सुधार; डिजिटल भुगतान को मजबूत करना; चेक भुगतान में ग्राहक सुरक्षा की बढ़ोतरी; और एक नवाचार हब क माध्यम से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वित्तीय क्षेत्र में नवाचारों की सु
06 अगस्त 2020 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य वित्तीय बाजारों और अन्य हितधारकों के लिए चलनिधि समर्थन को बढ़ाने के लिए विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है; ऋण क्षेत्र को मजबूत करते हुए COVID-19 व्यवधानों के कारण वित्तीय दवाब को और कम करना; ऋण के प्रवाह में सुधार; डिजिटल भुगतान को मजबूत करना; चेक भुगतान में ग्राहक सुरक्षा की बढ़ोतरी; और एक नवाचार हब क माध्यम से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वित्तीय क्षेत्र में नवाचारों की सु
अगस्त 06, 2020
गवर्नर का वक्तव्य – 6 अगस्त 2020
06 अगस्त 2020 गवर्नर का वक्तव्य – 6 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति ने अपने तत्वावधान में 24 वीं बार नए मौद्रिक नीति ढांचे के तहत अपने परिचालन के चार वर्ष पूर्ण करते हुए 2020-21 की दूसरी बैठक के लिए 4, 5 और 6 अगस्त को बैठक आयोजित की। एमपीसी ने घरेलू और वैश्विक परिस्थितियों के बीच विस्तार किया और भारत और दुनिया के लिए समग्र दृष्टिकोण पर उनके प्रभाव को बढ़ाया। अपने विचार-विमर्श के अंत में, एमपीसी ने सर्वसम्मति से 4 प्रतिशत की पॉलिसी रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के लिए वोट कि
06 अगस्त 2020 गवर्नर का वक्तव्य – 6 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति ने अपने तत्वावधान में 24 वीं बार नए मौद्रिक नीति ढांचे के तहत अपने परिचालन के चार वर्ष पूर्ण करते हुए 2020-21 की दूसरी बैठक के लिए 4, 5 और 6 अगस्त को बैठक आयोजित की। एमपीसी ने घरेलू और वैश्विक परिस्थितियों के बीच विस्तार किया और भारत और दुनिया के लिए समग्र दृष्टिकोण पर उनके प्रभाव को बढ़ाया। अपने विचार-विमर्श के अंत में, एमपीसी ने सर्वसम्मति से 4 प्रतिशत की पॉलिसी रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के लिए वोट कि
अगस्त 06, 2020
दिन की समाप्ति पर एलएएफ परिचालन के लिए स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रारंभ की गई
6 अगस्त 2020 दिन की समाप्ति पर एलएएफ परिचालन के लिए स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रारंभ की गई COVID-19 के कारण होने वाले व्यवधानों के संबंध में मानव संसाधन परिनियोजन का अनुकूलन करने और पात्र एलएएफ / एमएसएफ प्रतिभागियों को अपने दिन की समाप्ति पर नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) शेष के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अपने ई-कुबेर सिस्टम में वैकल्पिक स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया ह
6 अगस्त 2020 दिन की समाप्ति पर एलएएफ परिचालन के लिए स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रारंभ की गई COVID-19 के कारण होने वाले व्यवधानों के संबंध में मानव संसाधन परिनियोजन का अनुकूलन करने और पात्र एलएएफ / एमएसएफ प्रतिभागियों को अपने दिन की समाप्ति पर नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) शेष के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अपने ई-कुबेर सिस्टम में वैकल्पिक स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया ह
अगस्त 06, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए
06 अगस्त 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए: उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीएसएस) – जुलाई 2020 परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) – जुलाई 2020 विनिर्माण क्षेत्र पर ओबीआईसीयूएस सर्वेक्षण - 2019-20 की चौथी तिमाही 2020-21 की पहली तिमाही के लिए विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर व्यावसायिक प
06 अगस्त 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए: उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीएसएस) – जुलाई 2020 परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) – जुलाई 2020 विनिर्माण क्षेत्र पर ओबीआईसीयूएस सर्वेक्षण - 2019-20 की चौथी तिमाही 2020-21 की पहली तिमाही के लिए विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर व्यावसायिक प
अगस्त 06, 2020
मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 4 से 6 अगस्त 2020
06 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 4 से 6 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (6 अगस्त 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए; नतीजतन, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्ति
06 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 4 से 6 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (6 अगस्त 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए; नतीजतन, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्ति
अगस्त 01, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र
1 अगस्त 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से दिनांक 19 मई 2018 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 21 मई 2020 के नि
1 अगस्त 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से दिनांक 19 मई 2018 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 21 मई 2020 के नि
जुलाई 30, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
30 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्यम से 31 अगस्त 2016 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त की वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमें अंतिम रूप से दिनांक 18 मार्च
30 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्यम से 31 अगस्त 2016 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त की वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमें अंतिम रूप से दिनांक 18 मार्च
जुलाई 30, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
30 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से 30 मार्च 2017 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेशों की वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमें अंतिम रूप से दिना
30 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से 30 मार्च 2017 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेशों की वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमें अंतिम रूप से दिना
जुलाई 15, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
15 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था जिसकी वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमें अंतिम रूप से दिनांक 07
15 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था जिसकी वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमें अंतिम रूप से दिनांक 07
जुलाई 01, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - यूथ डेव्हलपमेन्ट को-ऑपरेटिव. बँक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र
01 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - यूथ डेव्हलपमेन्ट को-ऑपरेटिव. बँक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र यूथ डेव्हलपमेन्ट को-ऑपरेटिव बँक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-06/12.22.311/2018-19 के माध्यम से दिनांक 05 जनवरी 2019 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 01 जनवरी 2020 के निदेश सं. DOR.
01 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - यूथ डेव्हलपमेन्ट को-ऑपरेटिव. बँक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र यूथ डेव्हलपमेन्ट को-ऑपरेटिव बँक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-06/12.22.311/2018-19 के माध्यम से दिनांक 05 जनवरी 2019 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 01 जनवरी 2020 के निदेश सं. DOR.
जून 23, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश- यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - जमाकर्ताओं के लिए आहरण सीमा में वृद्धि
19 जून 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश- यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - जमाकर्ताओं के लिए आहरण सीमा में वृद्धि यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जमाकर्ताओं की सुरक्षा के हित में दिनांक 4 जनवरी 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-6/12.22.311/2018-19 द्वारा 5 जनवरी 2019 को कारोबारी समय की समाप्ति से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ प
19 जून 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश- यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - जमाकर्ताओं के लिए आहरण सीमा में वृद्धि यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जमाकर्ताओं की सुरक्षा के हित में दिनांक 4 जनवरी 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-6/12.22.311/2018-19 द्वारा 5 जनवरी 2019 को कारोबारी समय की समाप्ति से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ प
जून 22, 2020
रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के सुरक्षित उपयोग पर जनता के सदस्यों को सतर्क किया
22 जून 2020 रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के सुरक्षित उपयोग पर जनता के सदस्यों को सतर्क किया डिजिटल लेनदेन की सुरक्षितता उनके उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोपरि महत्व की है। रिजर्व बैंक ने बैंक के प्रमुख कार्यक्रम "आरबीआई कहता है" के माध्यम से प्रिंट और दृक – श्राव्य माध्यमों में लगातार और सक्रिय रूप से डिजिटल जागरूकता अभियान चलाकर इसे सुनिश्चित करने के लिए कई तंत्रों को स्थापित किया है। हाल के दिनों में धोखेबाजों द्वारा इन उपयोगकर्ताओं को कथित रूप से केवाईसी आवश्यकताओं को
22 जून 2020 रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के सुरक्षित उपयोग पर जनता के सदस्यों को सतर्क किया डिजिटल लेनदेन की सुरक्षितता उनके उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोपरि महत्व की है। रिजर्व बैंक ने बैंक के प्रमुख कार्यक्रम "आरबीआई कहता है" के माध्यम से प्रिंट और दृक – श्राव्य माध्यमों में लगातार और सक्रिय रूप से डिजिटल जागरूकता अभियान चलाकर इसे सुनिश्चित करने के लिए कई तंत्रों को स्थापित किया है। हाल के दिनों में धोखेबाजों द्वारा इन उपयोगकर्ताओं को कथित रूप से केवाईसी आवश्यकताओं को
जून 15, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगड, महाराष्ट्र
15 जून 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगड, महाराष्ट्र जन साधारण के सूचनार्थ एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 15 जून 2020 के निदेश संदर्भ संख्या. डीओएस.सीओ.यूसीबीए
15 जून 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगड, महाराष्ट्र जन साधारण के सूचनार्थ एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 15 जून 2020 के निदेश संदर्भ संख्या. डीओएस.सीओ.यूसीबीए
जून 09, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश-दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड,कराड़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
09 जून 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश-दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड,कराड़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड.,कराड़, महाराष्ट्र को दिनांक 7 नवम्बर 2017 के निदेश सं. डीसीबीएस .सीओ.बीएसडी-1/डी-4/12.22.126/2017-18 के माध्यम से 9 नवम्बर 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। इस निदेश की वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों द्वारा अ
09 जून 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश-दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड,कराड़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड.,कराड़, महाराष्ट्र को दिनांक 7 नवम्बर 2017 के निदेश सं. डीसीबीएस .सीओ.बीएसडी-1/डी-4/12.22.126/2017-18 के माध्यम से 9 नवम्बर 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। इस निदेश की वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों द्वारा अ
जून 05, 2020
मौद्रिक नीति समिति की 20 से 22 मई 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त
05 जून 2020 मौद्रिक नीति समिति की 20 से 22 मई 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तेईसवीं बैठक 20 से 22 मई 2020 के दौरान आयोजित की गई; आरंभ में यह बैठक 3 से 5 जून 2020 के लिए निर्धारित थी लेकिन COVID-19 महामारी के मद्देनज़र इसे निर्धारित समय से पहले 20 से 22 मई 2020 के दौरान आयोजित किया गया। 2. बैठक में सभी स
05 जून 2020 मौद्रिक नीति समिति की 20 से 22 मई 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तेईसवीं बैठक 20 से 22 मई 2020 के दौरान आयोजित की गई; आरंभ में यह बैठक 3 से 5 जून 2020 के लिए निर्धारित थी लेकिन COVID-19 महामारी के मद्देनज़र इसे निर्धारित समय से पहले 20 से 22 मई 2020 के दौरान आयोजित किया गया। 2. बैठक में सभी स
मई 28, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
28 मई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के निदेश सं.यूबीडी.सीओ.बीएसडी.-I/डी-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से दिनांक 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 26 फ़रवरी 2020 के आदेश सं.डीओआर
28 मई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के निदेश सं.यूबीडी.सीओ.बीएसडी.-I/डी-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से दिनांक 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 26 फ़रवरी 2020 के आदेश सं.डीओआर
मई 27, 2020
शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार
27 मई 2020 शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से) रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के
27 मई 2020 शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से) रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के
मई 22, 2020
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 20 से 22 मई 2020
22 मई 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 20 से 22 मई 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (22 मई 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.40 प्रतिशत से 40 आधार अंक कम करके तत्काल प्रभाव से 4.0 प्रतिशत कर दिया जाए; तदनुसार, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.65 प्रतिशत से घटकर 4.25 प्रतिशत हो गई; और एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती
22 मई 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 20 से 22 मई 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (22 मई 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.40 प्रतिशत से 40 आधार अंक कम करके तत्काल प्रभाव से 4.0 प्रतिशत कर दिया जाए; तदनुसार, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.65 प्रतिशत से घटकर 4.25 प्रतिशत हो गई; और एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती
मई 22, 2020
विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य - 22 मई 2020
22 मई 2020 विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य - 22 मई 2020 यह वक्तव्य बाजारों और बाजार सहभागियों के कामकाज में सुधार; निर्यात और आयात को बढ़ावा देने के उपाय; COVID-19 व्यवधानों के कारण वित्तीय दबाव को कम करने के लिए ऋण सेवा पर राहत प्रदान करने और कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार; और राज्य सरकारों को हो रही वित्तीय कठिनाइयों को कम करने हेतु विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है। I. बाजार की कार्यप्रणाली में सुधार के उपाय इन उप
22 मई 2020 विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य - 22 मई 2020 यह वक्तव्य बाजारों और बाजार सहभागियों के कामकाज में सुधार; निर्यात और आयात को बढ़ावा देने के उपाय; COVID-19 व्यवधानों के कारण वित्तीय दबाव को कम करने के लिए ऋण सेवा पर राहत प्रदान करने और कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार; और राज्य सरकारों को हो रही वित्तीय कठिनाइयों को कम करने हेतु विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है। I. बाजार की कार्यप्रणाली में सुधार के उपाय इन उप
मई 08, 2020
पहली छमाही की शेष अवधि के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु संशोधित कैलेंडर (11 मई-30 सितंबर 2020)
08 मई 2020 पहली छमाही की शेष अवधि के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु संशोधित कैलेंडर (11 मई-30 सितंबर 2020) केंद्र सरकार की नकद स्थिति और आवश्यकताओं की समीक्षा करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने, वित्त वर्ष 2020-21 (11 मई- 30 सितंबर 2020) की पहली छमाही की शेष अवधि के लिए सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए सांकेतिक कैलेंडर को संशोधित करने का निर्णय लिया है। संशोधित निर्गम कैलेंडर निम्नानुसार है। भारत सरकार क
08 मई 2020 पहली छमाही की शेष अवधि के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु संशोधित कैलेंडर (11 मई-30 सितंबर 2020) केंद्र सरकार की नकद स्थिति और आवश्यकताओं की समीक्षा करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने, वित्त वर्ष 2020-21 (11 मई- 30 सितंबर 2020) की पहली छमाही की शेष अवधि के लिए सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए सांकेतिक कैलेंडर को संशोधित करने का निर्णय लिया है। संशोधित निर्गम कैलेंडर निम्नानुसार है। भारत सरकार क
मई 01, 2020
शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार
1 मई 2020 शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के (दिनांक 03 मई 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19) के माध्यम से दिनांक 4 मई 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा
1 मई 2020 शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के (दिनांक 03 मई 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19) के माध्यम से दिनांक 4 मई 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा
अप्रैल 30, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ़ विंडो बढ़ाया
30 अप्रैल 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ़ विंडो बढ़ाया रिज़र्व बैंक ने 30 मार्च की प्रेस प्रकाशनी 2019-2020/2147 के माध्यम से निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ़ परिचालनों की समयावधि बढ़ाई। COVID-19 के कारण जारी व्यवधानों के मद्देनजर, अगली सूचना तक संशोधित समय को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/2295
30 अप्रैल 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ़ विंडो बढ़ाया रिज़र्व बैंक ने 30 मार्च की प्रेस प्रकाशनी 2019-2020/2147 के माध्यम से निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ़ परिचालनों की समयावधि बढ़ाई। COVID-19 के कारण जारी व्यवधानों के मद्देनजर, अगली सूचना तक संशोधित समय को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/2295
अप्रैल 30, 2020
रिज़र्व बैंक ने ट्रंकेटेड बाजार कार्य समय का विस्तार किया
30 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने ट्रंकेटेड बाजार कार्य समय का विस्तार किया मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में लॉकडाउन के विस्तार या सीमित तरीके से प्रतिबंधों में ढील की संभावना है। परिचालन संबंधी अव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य जोखिमों के बढ़ते स्तर को देखते हुए, आवागमन पर निरंतर प्रतिबंध लगाने, घर से कार्य करने की व्यवस्थाओं और व्यावसायिक निरंतरता की योजनाओं के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित कारोबार समय अर्थात्, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2
30 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने ट्रंकेटेड बाजार कार्य समय का विस्तार किया मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में लॉकडाउन के विस्तार या सीमित तरीके से प्रतिबंधों में ढील की संभावना है। परिचालन संबंधी अव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य जोखिमों के बढ़ते स्तर को देखते हुए, आवागमन पर निरंतर प्रतिबंध लगाने, घर से कार्य करने की व्यवस्थाओं और व्यावसायिक निरंतरता की योजनाओं के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित कारोबार समय अर्थात्, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2
अप्रैल 29, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
29 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-3/12.22.163/2018-19 के माध्यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था तथा ये निदेश समीक्षाधीन थे। पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 16 अक्
29 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-3/12.22.163/2018-19 के माध्यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था तथा ये निदेश समीक्षाधीन थे। पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 16 अक्
अप्रैल 28, 2020
रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों ने PM CARES फंड में 7.30 करोड़ रुपये का योगदान दिया
28 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों ने PM CARES फंड में 7.30 करोड़ रुपये का योगदान दिया COVID-19 महामारी और सामान्य आर्थिक गतिविधि में संबंधित अव्यवस्था ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और उनकी आजीविका के साधनों को बुरी तरह प्रभावित किया है। किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकट की स्थिति से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए, जैसे कि COVID-19 महामारी द्वारा उत्पन्न हुआ है, भारत सरकार ने विभिन्न स्रोतों से योगदान प्राप्त करने के लिए एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्
28 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों ने PM CARES फंड में 7.30 करोड़ रुपये का योगदान दिया COVID-19 महामारी और सामान्य आर्थिक गतिविधि में संबंधित अव्यवस्था ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और उनकी आजीविका के साधनों को बुरी तरह प्रभावित किया है। किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकट की स्थिति से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए, जैसे कि COVID-19 महामारी द्वारा उत्पन्न हुआ है, भारत सरकार ने विभिन्न स्रोतों से योगदान प्राप्त करने के लिए एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्
अप्रैल 27, 2020
रिज़र्व बैंक ने म्युचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) के लिए ₹ 50,000 करोड़ की विशेष चलनिधि सुविधा की घोषणा की
27 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने म्युचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) के लिए ₹ 50,000 करोड़ की विशेष चलनिधि सुविधा की घोषणा की सीओवीआईडी-19 की प्रतिक्रिया में पूंजी बाजारों में भारी अस्थिरता ने म्यूचुअल फंड (एमएफ) पर चलनिधि का दबाव डाला है, जिसके मद्देनजर कुछ ऋण एमएफ पर समापन संबंधी मोचन दबाव और इसके संभावित संक्रामक प्रभाव तेज हो गए हैं। हालाँकि, दबाव इस स्तर पर उच्च जोखिम वाले ऋण एमएफ खण्ड तक ही सीमित है; अधिकतर उद्योग में तरलता बनी रही है। 2. रिज़र्व बैंक ने कहा है कि वह सतर्क ह
27 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने म्युचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) के लिए ₹ 50,000 करोड़ की विशेष चलनिधि सुविधा की घोषणा की सीओवीआईडी-19 की प्रतिक्रिया में पूंजी बाजारों में भारी अस्थिरता ने म्यूचुअल फंड (एमएफ) पर चलनिधि का दबाव डाला है, जिसके मद्देनजर कुछ ऋण एमएफ पर समापन संबंधी मोचन दबाव और इसके संभावित संक्रामक प्रभाव तेज हो गए हैं। हालाँकि, दबाव इस स्तर पर उच्च जोखिम वाले ऋण एमएफ खण्ड तक ही सीमित है; अधिकतर उद्योग में तरलता बनी रही है। 2. रिज़र्व बैंक ने कहा है कि वह सतर्क ह
अप्रैल 20, 2020
वित्त वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) की पहली छमाही के शेष समय के लिए भारत सरकार की डब्ल्यूएमए सीमा की समीक्षा
20 अप्रैल 2020 वित्त वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) की पहली छमाही के शेष समय के लिए भारत सरकार की डब्ल्यूएमए सीमा की समीक्षा COVID-19 महामारी के प्रकोप से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) की पहली छमाही के शेष समय के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा को संशोधित कर ₹ 2,00,000 करोड़ किया जाएगा। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 20
20 अप्रैल 2020 वित्त वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) की पहली छमाही के शेष समय के लिए भारत सरकार की डब्ल्यूएमए सीमा की समीक्षा COVID-19 महामारी के प्रकोप से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) की पहली छमाही के शेष समय के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा को संशोधित कर ₹ 2,00,000 करोड़ किया जाएगा। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 20
अप्रैल 17, 2020
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) की सीमाओं की समीक्षा
17 अप्रैल 2020 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) की सीमाओं की समीक्षा रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2020 को राज्यों की डब्ल्यूएमए सीमा को बढ़ाने की घोषणा की थी। राज्यों को COVID-19 नियंत्रण और शमन के प्रयासों को आरंभ करने के लिए अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने और उनके बाजार उधार लेने की योजना को बेहतर ढंग से सक्षम करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों की डब्ल्यूएमए सीमा को 31 मार्च 2020 के स्तर से ऊपर और अधिक 60% तक बढ़ाया जाए
17 अप्रैल 2020 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) की सीमाओं की समीक्षा रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2020 को राज्यों की डब्ल्यूएमए सीमा को बढ़ाने की घोषणा की थी। राज्यों को COVID-19 नियंत्रण और शमन के प्रयासों को आरंभ करने के लिए अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने और उनके बाजार उधार लेने की योजना को बेहतर ढंग से सक्षम करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों की डब्ल्यूएमए सीमा को 31 मार्च 2020 के स्तर से ऊपर और अधिक 60% तक बढ़ाया जाए
अप्रैल 17, 2020
रिज़र्व बैंक ने लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) की घोषणा की
17 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) की घोषणा की आज (17.04.2020) घोषित किए और गवर्नर के वक्तव्य में दिये अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने चलनिधि की कमी और/या बाजार की पहुंच में बाधा का सामना करने वाले क्षेत्रों तथा संस्थाओं के लिए पर्याप्त प्रणाली स्तर की चलनिधि के साथ-साथ लक्षित चलनिधि प्रावधान उपलब्ध करवाकर वित्तीय बाजारों और संस्थानों की अनुकूल वित्तीय स्थितियों और सामान्य कामकाज को बढ़ाने का प्रयास किया है। गै
17 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) की घोषणा की आज (17.04.2020) घोषित किए और गवर्नर के वक्तव्य में दिये अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने चलनिधि की कमी और/या बाजार की पहुंच में बाधा का सामना करने वाले क्षेत्रों तथा संस्थाओं के लिए पर्याप्त प्रणाली स्तर की चलनिधि के साथ-साथ लक्षित चलनिधि प्रावधान उपलब्ध करवाकर वित्तीय बाजारों और संस्थानों की अनुकूल वित्तीय स्थितियों और सामान्य कामकाज को बढ़ाने का प्रयास किया है। गै
अप्रैल 16, 2020
भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूतियों का रूपांतरण/स्विच
16 अप्रैल 2020 भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूतियों का रूपांतरण/स्विच विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए जारी कैलेंडर के अनुसार, स्विच के लिए नीलामी हर महीने के तीसरे सोमवार को निर्धारित की जाती है। हालाँकि, COVID-19 के प्रकोप के कारण असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2020 माह में स्विच नीलामी का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया है। अजीत प्रसाद निदेशक प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2229
16 अप्रैल 2020 भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूतियों का रूपांतरण/स्विच विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए जारी कैलेंडर के अनुसार, स्विच के लिए नीलामी हर महीने के तीसरे सोमवार को निर्धारित की जाती है। हालाँकि, COVID-19 के प्रकोप के कारण असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2020 माह में स्विच नीलामी का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया है। अजीत प्रसाद निदेशक प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2229
अप्रैल 16, 2020
रिज़र्व बैंक ने बाजार समय की समीक्षा की
16 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने बाजार समय की समीक्षा की COVID-19 के प्रकोप से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के कारण पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित विभिन्न बाजारों के कारोबार समय को दिनांक 3 अप्रैल 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सुबह 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक के रूप में संशोधित किया था, जो 7 अप्रैल 2020 (मंगलवार) से 17 अप्रैल 2020 (शुक्रवार) को कारोबार की समाप्ति तक प्रभावी है। भारत सरकार के इस आदेश के मद्देनजर कि 3 मई 2020 (
16 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने बाजार समय की समीक्षा की COVID-19 के प्रकोप से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के कारण पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित विभिन्न बाजारों के कारोबार समय को दिनांक 3 अप्रैल 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सुबह 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक के रूप में संशोधित किया था, जो 7 अप्रैल 2020 (मंगलवार) से 17 अप्रैल 2020 (शुक्रवार) को कारोबार की समाप्ति तक प्रभावी है। भारत सरकार के इस आदेश के मद्देनजर कि 3 मई 2020 (
अप्रैल 15, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
15 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से दिनांक 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई जिसको अंतिम
15 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से दिनांक 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई जिसको अंतिम
अप्रैल 15, 2020
रिज़र्व बैंक ने चौथे लक्षित दीर्घावधि मीयादी रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की
15 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने चौथे लक्षित दीर्घावधि मीयादी रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की जैसा कि 27 मार्च 2020 को विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य में घोषणा की गई, रिज़र्व बैंक कुल ₹ 1,00,000 करोड़ की राशि के लिए उपयुक्त आकार के तीन वर्ष तक के टीएलटीआरओ आयोजित करेगा। अब तक ₹ 75,000 करोड़ के लिए तीन ट्रांचों में टीएलटीआरओ आयोजित किए गए हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि अगला टीएलटीआरओ ₹ 25,000 करोड़ का आयोजित किया जाए। परिचालन का विवरण निम्नानुसार
15 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने चौथे लक्षित दीर्घावधि मीयादी रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की जैसा कि 27 मार्च 2020 को विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य में घोषणा की गई, रिज़र्व बैंक कुल ₹ 1,00,000 करोड़ की राशि के लिए उपयुक्त आकार के तीन वर्ष तक के टीएलटीआरओ आयोजित करेगा। अब तक ₹ 75,000 करोड़ के लिए तीन ट्रांचों में टीएलटीआरओ आयोजित किए गए हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि अगला टीएलटीआरओ ₹ 25,000 करोड़ का आयोजित किया जाए। परिचालन का विवरण निम्नानुसार
अप्रैल 13, 2020
मौद्रिक नीति समिति की 24, 26 और 27 मार्च 2020 को हुई बैठक के कार्यवृत्त
13 अप्रैल 2020 मौद्रिक नीति समिति की 24, 26 और 27 मार्च 2020 को हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बाईसवीं बैठक 24, 26 और 27 मार्च 2020 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई; आरंभ में यह बैठक 31 मार्च, 1 और 3 अप्रैल 2020 के लिए निर्धारित थी लेकिन COVID-19 महामारी के मद्देनज़र इसे समय पूर्व आयोजित करनी पड़ी। 2. बैठ
13 अप्रैल 2020 मौद्रिक नीति समिति की 24, 26 और 27 मार्च 2020 को हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बाईसवीं बैठक 24, 26 और 27 मार्च 2020 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई; आरंभ में यह बैठक 31 मार्च, 1 और 3 अप्रैल 2020 के लिए निर्धारित थी लेकिन COVID-19 महामारी के मद्देनज़र इसे समय पूर्व आयोजित करनी पड़ी। 2. बैठ
अप्रैल 03, 2020
रिज़र्व बैंक ने तीसरी लक्षित दीर्घावधि मीयादी रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की
03 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने तीसरी लक्षित दीर्घावधि मीयादी रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की जैसा कि 27 मार्च 2020 को विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य में घोषणा की गई, रिज़र्व बैंक कुल ₹ 1,00,000 करोड़ की राशि के लिए उपयुक्त आकार के तीन वर्ष तक के टीएलटीआरओएस आयोजित करेगा। अब तक ₹ 50,000 करोड़ के लिए दो ट्रांच में टीएलटीआरओएस आयोजित किए गए हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि ₹ 25,000 करोड़ के लिए एक और टीएलटीआरओ परिचालन आयोजित किया जाए। परिचालन का वि
03 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने तीसरी लक्षित दीर्घावधि मीयादी रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की जैसा कि 27 मार्च 2020 को विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य में घोषणा की गई, रिज़र्व बैंक कुल ₹ 1,00,000 करोड़ की राशि के लिए उपयुक्त आकार के तीन वर्ष तक के टीएलटीआरओएस आयोजित करेगा। अब तक ₹ 50,000 करोड़ के लिए दो ट्रांच में टीएलटीआरओएस आयोजित किए गए हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि ₹ 25,000 करोड़ के लिए एक और टीएलटीआरओ परिचालन आयोजित किया जाए। परिचालन का वि
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 20, 2023