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नवंबर 24, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाया जाना
24 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाया जाना श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीडीएस-I/डी-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से 25 जून 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया था
24 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि को बढ़ाया जाना श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लिमिटेड, चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीडीएस-I/डी-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से 25 जून 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया था
नवंबर 12, 2021
आरबीआई रीटेल डायरेक्ट योजना
12 नवंबर 2021 आरबीआई रीटेल डायरेक्ट योजना रिज़र्व बैंक ने आज से आरबीआई रीटेल डायरेक्ट योजना को सक्रिय करने की घोषणा की। इस योजना को आज माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल मोड में लॉन्च किया गया। सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) बाजार के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक - रीटेल डायरेक्ट (आरबीआई-आरडी) योजना, निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाकर जी-सेक को आम आदमी की आसान पहुंच में लाएगी। इस योजना के तहत, खुदरा एकल निवेशक एक ऑन
12 नवंबर 2021 आरबीआई रीटेल डायरेक्ट योजना रिज़र्व बैंक ने आज से आरबीआई रीटेल डायरेक्ट योजना को सक्रिय करने की घोषणा की। इस योजना को आज माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल मोड में लॉन्च किया गया। सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) बाजार के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक - रीटेल डायरेक्ट (आरबीआई-आरडी) योजना, निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाकर जी-सेक को आम आदमी की आसान पहुंच में लाएगी। इस योजना के तहत, खुदरा एकल निवेशक एक ऑन
नवंबर 12, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021
12 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (योजना) को आज माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल मोड में लॉन्च किया गया। 2. यह योजना आरबीआई की मौजूदा तीन लोकपाल योजनाओं अर्थात्, (i) बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006; (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018; और (iii) डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019 को एकीकृत करती है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा
12 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (योजना) को आज माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल मोड में लॉन्च किया गया। 2. यह योजना आरबीआई की मौजूदा तीन लोकपाल योजनाओं अर्थात्, (i) बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006; (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018; और (iii) डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019 को एकीकृत करती है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा
नवंबर 03, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
03 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 03 फ़रवरी 2021 के निदेश सं. DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 के माध्‍यम से दिनांक 03 फ़रवरी 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया। उपरोक्त निर्दे
03 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 03 फ़रवरी 2021 के निदेश सं. DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 के माध्‍यम से दिनांक 03 फ़रवरी 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया। उपरोक्त निर्दे
नवंबर 01, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
01 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना दी कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 के माध्‍यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 31 अक्त
01 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – दी कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना दी कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 के माध्‍यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 31 अक्त
अक्‍तूबर 25, 2021
मौद्रिक नीति समिति की 6 से 8 अक्टूबर 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त
22 अक्टूबर 2021 मौद्रिक नीति समिति की 6 से 8 अक्टूबर 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीसवीं बैठक 6 से 8 अक्टूबर 2021 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्ट
22 अक्टूबर 2021 मौद्रिक नीति समिति की 6 से 8 अक्टूबर 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीसवीं बैठक 6 से 8 अक्टूबर 2021 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्ट
अक्‍तूबर 08, 2021
गवर्नर का वक्तव्य : 8 अक्तूबर 2021
8 अक्तूबर 2021 गवर्नर का वक्तव्य : 8 अक्तूबर 2021 महामारी की शुरुआत के बाद से यह मेरा बारहवां वक्तव्य है। इनमें से दो वक्तव्य मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) चक्र से बाहर थे - एक अप्रैल 2020 में कोविड-19 संकट के प्रकोप पर और दूसरा मई 2021 में दूसरी लहर के चरम पर। इसके अलावा, दो अवसरों पर – मार्च और मई 2020 – एमपीसी की बैठक को अर्थव्यवस्था को महामारी के कहर से बचाने के लिए पूर्वक्रीत कार्य करने के लिए आगे बढ़ाना पड़ा। इस अवधि के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अद्वितीय संकट से निपट
8 अक्तूबर 2021 गवर्नर का वक्तव्य : 8 अक्तूबर 2021 महामारी की शुरुआत के बाद से यह मेरा बारहवां वक्तव्य है। इनमें से दो वक्तव्य मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) चक्र से बाहर थे - एक अप्रैल 2020 में कोविड-19 संकट के प्रकोप पर और दूसरा मई 2021 में दूसरी लहर के चरम पर। इसके अलावा, दो अवसरों पर – मार्च और मई 2020 – एमपीसी की बैठक को अर्थव्यवस्था को महामारी के कहर से बचाने के लिए पूर्वक्रीत कार्य करने के लिए आगे बढ़ाना पड़ा। इस अवधि के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अद्वितीय संकट से निपट
अक्‍तूबर 08, 2021
मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 6-8 अक्टूबर 2021
8 अक्टूबर 2021 मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 6-8 अक्टूबर 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (8 अक्टूबर 2021) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि : चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्रत
8 अक्टूबर 2021 मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 6-8 अक्टूबर 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (8 अक्टूबर 2021) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि : चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्रत
सितंबर 24, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
24 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से 25 जून 2019 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बा
24 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से 25 जून 2019 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बा
अगस्त 22, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
31 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्‍यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार वैधता का समय 31 अगस्त 2021 तक ब
31 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्‍यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार वैधता का समय 31 अगस्त 2021 तक ब
अगस्त 20, 2021
मौद्रिक नीति समिति की 4-6 अगस्त 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त
20 अगस्त 2021 मौद्रिक नीति समिति की 4-6 अगस्त 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीसवीं बैठक 4 से 6 अगस्त 2021 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिस
20 अगस्त 2021 मौद्रिक नीति समिति की 4-6 अगस्त 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीसवीं बैठक 4 से 6 अगस्त 2021 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिस
अगस्त 06, 2021
मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 4-6 अगस्त 2021
6 अगस्त 2021 मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 4-6 अगस्त 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (6 अगस्त 2021) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि : चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4
6 अगस्त 2021 मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 4-6 अगस्त 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (6 अगस्त 2021) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि : चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4
अगस्त 06, 2021
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य
06 अगस्त 2021 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य चलनिधि और विनियामक उपायों सहित विभिन्न विकासात्मक उपायों को निर्धारित करता है। I. चलनिधि उपाय 1. ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना – समय- सीमा का विस्तार विशिष्ट क्षेत्रों, जिसका पिछली और आगे दोनों से जुड़ाव हैं और जिनका संवृद्धि पर गुणक प्रभाव पड़ता है, में गतिविधि के पुनरुद्धार पर चलनिधि उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 9 अक्टूबर 2020 को पांच क्षेत्रों के लिए ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना की घोष
06 अगस्त 2021 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य चलनिधि और विनियामक उपायों सहित विभिन्न विकासात्मक उपायों को निर्धारित करता है। I. चलनिधि उपाय 1. ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना – समय- सीमा का विस्तार विशिष्ट क्षेत्रों, जिसका पिछली और आगे दोनों से जुड़ाव हैं और जिनका संवृद्धि पर गुणक प्रभाव पड़ता है, में गतिविधि के पुनरुद्धार पर चलनिधि उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 9 अक्टूबर 2020 को पांच क्षेत्रों के लिए ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना की घोष
अगस्त 06, 2021
गवर्नर का वक्तव्य : 6 अगस्त 2021
6 अगस्त 2021 गवर्नर का वक्तव्य : 6 अगस्त 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 4, 5 और 6 अगस्त 2021 को हुई। उभरती घरेलू और वैश्विक समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय स्थितियों एवं संभावनाओं के आकलन के आधार पर, एमपीसी ने नीति रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। एमपीसी ने 5 - 1 के बहुमत से यह भी निर्णय लिया कि यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यव
6 अगस्त 2021 गवर्नर का वक्तव्य : 6 अगस्त 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 4, 5 और 6 अगस्त 2021 को हुई। उभरती घरेलू और वैश्विक समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय स्थितियों एवं संभावनाओं के आकलन के आधार पर, एमपीसी ने नीति रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। एमपीसी ने 5 - 1 के बहुमत से यह भी निर्णय लिया कि यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यव
अगस्त 03, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
03 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 03 फरवरी 2021 के निदेश सं. DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 के माध्‍यम से 03 फरवरी 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूच
03 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 03 फरवरी 2021 के निदेश सं. DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 के माध्‍यम से 03 फरवरी 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूच
जून 30, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
30 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्‍यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 जून 2021 तक बढ़ाया था। 2. ज
30 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्‍यम से 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30 जून 2021 तक बढ़ाया था। 2. ज
जून 18, 2021
मौद्रिक नीति समिति की 2-4 जून 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त
18 जून 2021 मौद्रिक नीति समिति की 2-4 जून 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की उनतीसवीं बैठक 2 से 4 जून 2021 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च,
18 जून 2021 मौद्रिक नीति समिति की 2-4 जून 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की उनतीसवीं बैठक 2 से 4 जून 2021 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च,
जून 15, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
15 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, रायगढ़, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 जून 2020 के निदेश सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2019-20 के माध्‍यम से 15 जून 2020 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को दिनांक 14 दिसंबर 2020 के निदेश सं DOR.AID/D43/12.
15 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल, रायगढ़, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 जून 2020 के निदेश सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2019-20 के माध्‍यम से 15 जून 2020 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को दिनांक 14 दिसंबर 2020 के निदेश सं DOR.AID/D43/12.
जून 14, 2021
विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 के सलाहकारों के समूह को प्रतिक्रिया और सुझाव देने के समय को बढ़ाया जाना
14 जून 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 के सलाहकारों के समूह को प्रतिक्रिया और सुझाव देने के समय को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा 01 मई 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। 2. आरआरए को सहायता प्रदान करने के लिए सलाहकारों का एक समूह (जीओए) भी 7 मई 2021 को गठित किया गया था। अपने प्रारंभिक कार्य को करने के लिए, समूह ने सभी विनियमित संस्थाओं, उद्योग निकायों और अन्य हितधारक
14 जून 2021 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 के सलाहकारों के समूह को प्रतिक्रिया और सुझाव देने के समय को बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा 01 मई 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। 2. आरआरए को सहायता प्रदान करने के लिए सलाहकारों का एक समूह (जीओए) भी 7 मई 2021 को गठित किया गया था। अपने प्रारंभिक कार्य को करने के लिए, समूह ने सभी विनियमित संस्थाओं, उद्योग निकायों और अन्य हितधारक
जून 04, 2021
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य
4 जून 2021 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य (i) चलनिधि प्रबंधन और लक्षित क्षेत्रों को समर्थन; (ii) विनियमन और पर्यवेक्षण; (iii) वित्तीय बाजार; और (iv) भुगतान प्रणाली पर विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है। I. चलनिधि उपाय 1. संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए ऑन-टैप चलनिधि विंडो 5 मई 2021 को, देश में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा और सेवाओं में सुधार के लिए तत्काल चलनिधि के प्रावधान को बढ़ावा देने के लिए
4 जून 2021 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य (i) चलनिधि प्रबंधन और लक्षित क्षेत्रों को समर्थन; (ii) विनियमन और पर्यवेक्षण; (iii) वित्तीय बाजार; और (iv) भुगतान प्रणाली पर विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है। I. चलनिधि उपाय 1. संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए ऑन-टैप चलनिधि विंडो 5 मई 2021 को, देश में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा और सेवाओं में सुधार के लिए तत्काल चलनिधि के प्रावधान को बढ़ावा देने के लिए
जून 04, 2021
गवर्नर का वक्तव्य, 4 जून 2021
4 जून 2021 गवर्नर का वक्तव्य, 4 जून 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 2, 3 और 4 जून 2021 को बैठक की और उभरती समष्टिआर्थिक और वित्तीय स्थितियों के साथ-साथ महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव का आकलन किया। अपने आकलन के आधार पर, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखते हुए यथास्थिति बनाए रखने के लिए सर्वसम्मति से मत दिया। एमपीसी ने यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थ
4 जून 2021 गवर्नर का वक्तव्य, 4 जून 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 2, 3 और 4 जून 2021 को बैठक की और उभरती समष्टिआर्थिक और वित्तीय स्थितियों के साथ-साथ महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव का आकलन किया। अपने आकलन के आधार पर, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखते हुए यथास्थिति बनाए रखने के लिए सर्वसम्मति से मत दिया। एमपीसी ने यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थ
जून 04, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए
4 जून 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए: उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) – मई 2021 परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) – मई 2021 समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण – 70वां दौर1 ये सर्वेक्षण परिणाम इन सर्वेक्षणों पर प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिसूचना पर आधारित हैं और आवश्यक र
4 जून 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए: उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) – मई 2021 परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) – मई 2021 समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण – 70वां दौर1 ये सर्वेक्षण परिणाम इन सर्वेक्षणों पर प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिसूचना पर आधारित हैं और आवश्यक र
जून 04, 2021
मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 2-4 जून 2021
4 जून 2021 मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 2-4 जून 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (4 जून 2021) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि : चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्
4 जून 2021 मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 2-4 जून 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (4 जून 2021) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि : चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्
जून 04, 2021
संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए मांग पर (ऑन-टैप) चलनिधि विंडो
4 जून 2021 संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए मांग पर (ऑन-टैप) चलनिधि विंडो 1. जैसा कि 04 जून 2021 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था, कुछ संपर्क-गहन क्षेत्रों अर्थात्, होटल और रेस्तरां; पर्यटन - ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर और साहसिक कार्य/विरासत सुविधाएं; विमानन सहायक सेवाएं - ग्राउंड हैंडलिंग और आपूर्ति श्रृंखला; और अन्य सेवाएं जिनमें निजी बस ऑपरेटर, कार मरम्मत सेवाएं, किराए पर कार सेवा प्रदाता, कार्यक्रम/सम्मेलन आयोजक, स्पा क्लीनिक और ब्यूटी
4 जून 2021 संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए मांग पर (ऑन-टैप) चलनिधि विंडो 1. जैसा कि 04 जून 2021 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था, कुछ संपर्क-गहन क्षेत्रों अर्थात्, होटल और रेस्तरां; पर्यटन - ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर और साहसिक कार्य/विरासत सुविधाएं; विमानन सहायक सेवाएं - ग्राउंड हैंडलिंग और आपूर्ति श्रृंखला; और अन्य सेवाएं जिनमें निजी बस ऑपरेटर, कार मरम्मत सेवाएं, किराए पर कार सेवा प्रदाता, कार्यक्रम/सम्मेलन आयोजक, स्पा क्लीनिक और ब्यूटी
मई 31, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
31 मई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I./D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्‍यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 31 मई 2021 तक बढ़ाया था। 2
31 मई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I./D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्‍यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 31 मई 2021 तक बढ़ाया था। 2
मई 07, 2021
आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए ऑन-टेप मीयादी चलनिधि सुविधा
7 मई 2021 आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए ऑन-टेप मीयादी चलनिधि सुविधा श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दिनांक 05 मई 2021 के वक्तव्य में घोषित किए अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि देश में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं में तेजी लाने के लिए तत्काल चलनिधि के प्रावधान को बढ़ावा देने हेतु, रेपो दर पर तीन वर्ष तक की अवधि के साथ ₹50,000 करोड़ की ऑन-टैप चलनिधि विंडो को 31 मार्च 2022 तक खोला जाए। इस योजना क
7 मई 2021 आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए ऑन-टेप मीयादी चलनिधि सुविधा श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दिनांक 05 मई 2021 के वक्तव्य में घोषित किए अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि देश में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं में तेजी लाने के लिए तत्काल चलनिधि के प्रावधान को बढ़ावा देने हेतु, रेपो दर पर तीन वर्ष तक की अवधि के साथ ₹50,000 करोड़ की ऑन-टैप चलनिधि विंडो को 31 मार्च 2022 तक खोला जाए। इस योजना क
मई 05, 2021
गवर्नर का वक्तव्य – 5 मई 2021
5 मई 2021 गवर्नर का वक्तव्य – 5 मई 2021 वित्तीय वर्ष के रूप में 2020-21 - महामारी का वर्ष – खत्म होने के कगार पर था, पीअर्स के सापेक्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था लाभप्रद रूप से तैयार की गई थी। भारत एक मजबूत बहाली की तलहटी में था, जिसने सकारात्मक संवृद्धि हासिल की, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि संक्रमण वक्र समतल हो गया । तब से कुछ हफ्तों में, स्थिति काफी बदल गई है। आज, भारत संक्रमण और मृत्यु दर की भयानक वृद्धि से लड़ रहा है। नया म्युटेंट स्ट्रैन उभरा हैं, जिससे स्व
5 मई 2021 गवर्नर का वक्तव्य – 5 मई 2021 वित्तीय वर्ष के रूप में 2020-21 - महामारी का वर्ष – खत्म होने के कगार पर था, पीअर्स के सापेक्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था लाभप्रद रूप से तैयार की गई थी। भारत एक मजबूत बहाली की तलहटी में था, जिसने सकारात्मक संवृद्धि हासिल की, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि संक्रमण वक्र समतल हो गया । तब से कुछ हफ्तों में, स्थिति काफी बदल गई है। आज, भारत संक्रमण और मृत्यु दर की भयानक वृद्धि से लड़ रहा है। नया म्युटेंट स्ट्रैन उभरा हैं, जिससे स्व
अप्रैल 30, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
30 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 के माध्‍यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30
30 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 के माध्‍यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 30
अप्रैल 30, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, - अवधि का विस्तार
30 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, - अवधि का विस्तार दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-3/12.22.163/2018-19 के माध्‍यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का
30 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, - अवधि का विस्तार दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-3/12.22.163/2018-19 के माध्‍यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का
अप्रैल 23, 2021
राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डबल्यूएमए) की सीमा की समीक्षा
23 अप्रैल 2021 राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डबल्यूएमए) की सीमा की समीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्‍य सरकारों से संबंधित अर्थोपाय अग्रिमों की सलाहकार समिति, 2021 (अध्‍यक्ष: श्री सुधीर श्रीवास्तव) की सिफारिशों के आधार पर राज्‍य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) की डब्‍ल्‍यूएमए योजना में निम्‍नानुसार संशोधन किया है: डब्‍ल्‍यूएमए की सीमा राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के कुल व्यय के आधार पर समिति द्वारा डब्‍ल्‍यूएमए की सीमा को ₹47,010 करोड़
23 अप्रैल 2021 राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डबल्यूएमए) की सीमा की समीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्‍य सरकारों से संबंधित अर्थोपाय अग्रिमों की सलाहकार समिति, 2021 (अध्‍यक्ष: श्री सुधीर श्रीवास्तव) की सिफारिशों के आधार पर राज्‍य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) की डब्‍ल्‍यूएमए योजना में निम्‍नानुसार संशोधन किया है: डब्‍ल्‍यूएमए की सीमा राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के कुल व्यय के आधार पर समिति द्वारा डब्‍ल्‍यूएमए की सीमा को ₹47,010 करोड़
अप्रैल 22, 2021
मौद्रिक नीति समिति की 5-7 अप्रैल 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त
22 अप्रैल 2021 मौद्रिक नीति समिति की 5-7 अप्रैल 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अठाईसवीं बैठक 5 से 7 अप्रैल 2021 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपम
22 अप्रैल 2021 मौद्रिक नीति समिति की 5-7 अप्रैल 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अठाईसवीं बैठक 5 से 7 अप्रैल 2021 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपम
अप्रैल 07, 2021
गवर्नर का वक्‍तव्‍य, 07 अप्रैल 2021
07 अप्रैल 2021 गवर्नर का वक्‍तव्‍य, 07 अप्रैल 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 5, 6 एवं 7 अप्रैल 2021 को बैठक की और घरेलू तथा वैश्विक-दोनों की उभरती समष्टिगत आर्थिक एवं वित्‍तीय गतिविधियों पर विचार-विमर्श किया । एमपीसी ने सर्वसम्‍मति से नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के पक्ष में मतदान किया । समिति ने सर्वसम्‍मति से यह निर्णय भी लिया कि टिकाऊ संवृद्धि को बनाए रखने के लिए जब तक आवश्‍यक हो तब तक समायोजनकारी रुख को जारी रखते हुए अर्थव्‍यवस्‍था पर कोविड-
07 अप्रैल 2021 गवर्नर का वक्‍तव्‍य, 07 अप्रैल 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 5, 6 एवं 7 अप्रैल 2021 को बैठक की और घरेलू तथा वैश्विक-दोनों की उभरती समष्टिगत आर्थिक एवं वित्‍तीय गतिविधियों पर विचार-विमर्श किया । एमपीसी ने सर्वसम्‍मति से नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के पक्ष में मतदान किया । समिति ने सर्वसम्‍मति से यह निर्णय भी लिया कि टिकाऊ संवृद्धि को बनाए रखने के लिए जब तक आवश्‍यक हो तब तक समायोजनकारी रुख को जारी रखते हुए अर्थव्‍यवस्‍था पर कोविड-
अप्रैल 07, 2021
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 5-7 अप्रैल 2021
7 अप्रैल 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 5-7 अप्रैल 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (7 अप्रैल 2021) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि : चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। नतीजतन, एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर बनी हुई हैं। यह स
7 अप्रैल 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 5-7 अप्रैल 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (7 अप्रैल 2021) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि : चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। नतीजतन, एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर बनी हुई हैं। यह स
अप्रैल 07, 2021
ऑन टैप दीर्घावधि रेपो परिचालन-सामी - सीमा का विस्तार
7 अप्रैल 2021 ऑन टैप दीर्घावधि रेपो परिचालन-सामी - सीमा का विस्तार 7 अप्रैल 2021 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषितानुसार ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना, जिसे 31 मार्च, 2021 तक उपलब्ध कराया गया था, अब विशिष्ट क्षेत्रों में गतिविधि के पुनरुद्धार पर चलनिधि के उपायों का ध्यान बढ़ाने के मद्देनज़र 30 सितंबर, 2021 तक छह महीने की अवधि तक और आगे बढ़ाया जा रहा है। 2. योजना के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित हैं। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 202
7 अप्रैल 2021 ऑन टैप दीर्घावधि रेपो परिचालन-सामी - सीमा का विस्तार 7 अप्रैल 2021 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषितानुसार ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना, जिसे 31 मार्च, 2021 तक उपलब्ध कराया गया था, अब विशिष्ट क्षेत्रों में गतिविधि के पुनरुद्धार पर चलनिधि के उपायों का ध्यान बढ़ाने के मद्देनज़र 30 सितंबर, 2021 तक छह महीने की अवधि तक और आगे बढ़ाया जा रहा है। 2. योजना के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित हैं। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 202
अप्रैल 07, 2021
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य
7 अप्रैल 2021 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य (i) चलनिधि प्रबंधन और लक्षित क्षेत्रों की सहायता; (ii) विनियमन और पर्यवेक्षण; (iii) ऋण प्रबंधन; (iv) भुगतान और निपटान प्रणाली; (v) वित्तीय समावेशन; और (vi) बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी विभिन्न विकासात्मक एवं विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है I. चलनिधि संबंधी उपाय 1. टीएलटीआरओ ऑन टैप योजना - समय सीमा का विस्तार ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों में गतिविधियों की बहाली के लिए चलनिधि के उपायों पर अधिक ध्यान क
7 अप्रैल 2021 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य (i) चलनिधि प्रबंधन और लक्षित क्षेत्रों की सहायता; (ii) विनियमन और पर्यवेक्षण; (iii) ऋण प्रबंधन; (iv) भुगतान और निपटान प्रणाली; (v) वित्तीय समावेशन; और (vi) बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी विभिन्न विकासात्मक एवं विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है I. चलनिधि संबंधी उपाय 1. टीएलटीआरओ ऑन टैप योजना - समय सीमा का विस्तार ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों में गतिविधियों की बहाली के लिए चलनिधि के उपायों पर अधिक ध्यान क
मार्च 24, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
24 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से 25 जून 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का स
24 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ओपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्‍यम से 25 जून 2019 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का स
मार्च 04, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
4 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 03 मई, 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I./D-14/12.22.254/2018-19 के माध्‍यम से 04 मई, 2019 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार वैधता का समय 04 मार्
4 मार्च 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 03 मई, 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I./D-14/12.22.254/2018-19 के माध्‍यम से 04 मई, 2019 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार वैधता का समय 04 मार्
फ़रवरी 26, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
26 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I./D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्‍यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाया
26 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I./D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्‍यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और आखिरी बार वैधता का समय 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाया
फ़रवरी 22, 2021
मौद्रिक नीति समिति की 3 से 5 फरवरी 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त
22 फरवरी 2021 मौद्रिक नीति समिति की 3 से 5 फरवरी 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सत्ताइसवां बैठक 3 से 5 फरवरी 2021 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपम
22 फरवरी 2021 मौद्रिक नीति समिति की 3 से 5 फरवरी 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सत्ताइसवां बैठक 3 से 5 फरवरी 2021 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपम
फ़रवरी 05, 2021
मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 3-5 फरवरी 2021
5 फरवरी 2021 मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 3-5 फरवरी 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (5 फरवरी 2021) को अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए; नतीजतन, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित
5 फरवरी 2021 मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 3-5 फरवरी 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (5 फरवरी 2021) को अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए; नतीजतन, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित
फ़रवरी 05, 2021
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य
5 फरवरी 2021 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों (i) चलनिधि प्रबंधन और लक्षित क्षेत्रों के लिए समर्थन (ii) विनियमन और पर्यवेक्षण (iii) वित्तीय बाजारों को व्यापक बनाना; (iv) भुगतान और निपटान प्रणाली को उन्नत करना और (v) उपभोक्ता संरक्षण, को निर्धारित करता है। I. चलनिधि उपाय 1. मांग पर टीएलटीआरओ - एनबीएफसी का समावेश विशिष्ट क्षेत्रों, जिनका पिछले और आगे दोनों से जुड़ाव और वृद्धि पर बहुस्तरीय प्रभाव हैं, में ग
5 फरवरी 2021 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों (i) चलनिधि प्रबंधन और लक्षित क्षेत्रों के लिए समर्थन (ii) विनियमन और पर्यवेक्षण (iii) वित्तीय बाजारों को व्यापक बनाना; (iv) भुगतान और निपटान प्रणाली को उन्नत करना और (v) उपभोक्ता संरक्षण, को निर्धारित करता है। I. चलनिधि उपाय 1. मांग पर टीएलटीआरओ - एनबीएफसी का समावेश विशिष्ट क्षेत्रों, जिनका पिछले और आगे दोनों से जुड़ाव और वृद्धि पर बहुस्तरीय प्रभाव हैं, में ग
फ़रवरी 05, 2021
गवर्नर का वक्तव्य, 5 फरवरी 2021
5 फरवरी 2021 गवर्नर का वक्तव्य, 5 फरवरी 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 3, 4 और 5 फरवरी 2021 को हुई और घरेलू और वैश्विक दोनों स्तर पर, वर्तमान आर्थिक और वित्तीय विकासों पर विचार-विमर्श किया गया। एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए वोट किया। इसने आगामी लक्ष्य के भीतर मुद्रास्फीति को भी बनाए रखने की सुनिश्चितता से सर्वसम्मति से मौद्रिक नीति के निभावकारी रूख को जितना आवश्यक हो - कम से कम चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष में
5 फरवरी 2021 गवर्नर का वक्तव्य, 5 फरवरी 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 3, 4 और 5 फरवरी 2021 को हुई और घरेलू और वैश्विक दोनों स्तर पर, वर्तमान आर्थिक और वित्तीय विकासों पर विचार-विमर्श किया गया। एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए वोट किया। इसने आगामी लक्ष्य के भीतर मुद्रास्फीति को भी बनाए रखने की सुनिश्चितता से सर्वसम्मति से मौद्रिक नीति के निभावकारी रूख को जितना आवश्यक हो - कम से कम चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष में
जनवरी 08, 2021
सामान्य चलनिधि प्रबंधन परिचालन की बहाली
8 जनवरी 2021 सामान्य चलनिधि प्रबंधन परिचालन की बहाली 06 फरवरी 2020 को रिज़र्व बैंक ने एक संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे की घोषणा की थी, जिसमें चलनिधि प्रबंधन के लिए उद्देश्यों और टूलकिट को सरल और स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था। 2. COVID-19 के प्रकोप के मद्देनजर, तेजी से विकसित हो रही वित्तीय स्थितियों तथा लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के कारण व्यवधानों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया गया था और स्थायी
8 जनवरी 2021 सामान्य चलनिधि प्रबंधन परिचालन की बहाली 06 फरवरी 2020 को रिज़र्व बैंक ने एक संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे की घोषणा की थी, जिसमें चलनिधि प्रबंधन के लिए उद्देश्यों और टूलकिट को सरल और स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था। 2. COVID-19 के प्रकोप के मद्देनजर, तेजी से विकसित हो रही वित्तीय स्थितियों तथा लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के कारण व्यवधानों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया गया था और स्थायी
दिसंबर 23, 2020
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ रिज़र्व बैंक के गवर्नर की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक
23 दिसंबर 2020 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ रिज़र्व बैंक के गवर्नर की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर, ने क्रमश: 22 और 23 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी / सीईओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठकें कीं। रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नरों ने बैठकों में भाग लिया। अपने प्रारंभिक भाषण में, गवर्नर ने वर्तमान आर्थिक स्थिति पर बात की और आर्थिक गतिविध
23 दिसंबर 2020 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ रिज़र्व बैंक के गवर्नर की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर, ने क्रमश: 22 और 23 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी / सीईओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठकें कीं। रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नरों ने बैठकों में भाग लिया। अपने प्रारंभिक भाषण में, गवर्नर ने वर्तमान आर्थिक स्थिति पर बात की और आर्थिक गतिविध
दिसंबर 18, 2020
मौद्रिक नीति समिति की 2 से 4 दिसंबर 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त
18 दिसंबर 2020 मौद्रिक नीति समिति की 2 से 4 दिसंबर 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की छब्बीसवीं बैठक 2 से 4 दिसंबर 2020 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेव
18 दिसंबर 2020 मौद्रिक नीति समिति की 2 से 4 दिसंबर 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की छब्बीसवीं बैठक 2 से 4 दिसंबर 2020 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेव
दिसंबर 15, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगढ़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
15 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगढ़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगढ़, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 जून 2020 के निदेश सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2019-20 के माध्‍यम से 15 जून 2020 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि
15 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगढ़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगढ़, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 जून 2020 के निदेश सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2019-20 के माध्‍यम से 15 जून 2020 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि
दिसंबर 04, 2020
मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 2-4 दिसंबर 2020
4 दिसंबर 2020 मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 2-4 दिसंबर 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (4 दिसंबर 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए; नतीजतन, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्ति
4 दिसंबर 2020 मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 2-4 दिसंबर 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (4 दिसंबर 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए; नतीजतन, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्ति
दिसंबर 04, 2020
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य
4 दिसंबर 2020 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति के उपायों i) अर्थव्यवस्था के लक्षित क्षेत्रों के लिए चलनिधि समर्थन को अन्य क्षेत्रों से जोड़ना; (ii) वित्तीय बाजारों को व्यापक बनाना; (iii) विनियामक पहलों के माध्यम से बैंकों और एनबीएफसी के बीच पूंजी का संरक्षण; (iv) लेखा परीक्षा कार्यों के माध्यम से पर्यवेक्षण को मजबूत करना; (v) निर्यातकों के लिए कारोबार करने में आसानी के लिए बाहरी व्यापार को सुविधाजनक बनाना; और (v
4 दिसंबर 2020 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति के उपायों i) अर्थव्यवस्था के लक्षित क्षेत्रों के लिए चलनिधि समर्थन को अन्य क्षेत्रों से जोड़ना; (ii) वित्तीय बाजारों को व्यापक बनाना; (iii) विनियामक पहलों के माध्यम से बैंकों और एनबीएफसी के बीच पूंजी का संरक्षण; (iv) लेखा परीक्षा कार्यों के माध्यम से पर्यवेक्षण को मजबूत करना; (v) निर्यातकों के लिए कारोबार करने में आसानी के लिए बाहरी व्यापार को सुविधाजनक बनाना; और (v
दिसंबर 04, 2020
गवर्नर का वक्तव्य, 4 दिसंबर 2020
04 दिसंबर 2020 गवर्नर का वक्तव्य, 4 दिसंबर 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 2, 3 और 4 दिसंबर 2020 को हुई थी। इसने घरेलू और वैश्विक दोनों के वर्तमान समष्टि आर्थिक और वित्तीय विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उन्नत संभावनाओं की समीक्षा की। अपने विचार-विमर्श के अंत में, एमपीसी ने सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित छोड़ने के लिए मतदान किया। यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक आवश्यक हो तब तक मौद्रिक नीति के निभावकारी रुख को जारी रखा जाए - कम से
04 दिसंबर 2020 गवर्नर का वक्तव्य, 4 दिसंबर 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 2, 3 और 4 दिसंबर 2020 को हुई थी। इसने घरेलू और वैश्विक दोनों के वर्तमान समष्टि आर्थिक और वित्तीय विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उन्नत संभावनाओं की समीक्षा की। अपने विचार-विमर्श के अंत में, एमपीसी ने सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित छोड़ने के लिए मतदान किया। यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक आवश्यक हो तब तक मौद्रिक नीति के निभावकारी रुख को जारी रखा जाए - कम से
दिसंबर 04, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार
04 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 3 मई 2019 के निदेश सं DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19 के माध्‍यम से 4 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 30 सितंबर 2020 के आदेश सं. DOR.CO.AID/.No.D-24/12.22.254/2020-2
04 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 3 मई 2019 के निदेश सं DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19 के माध्‍यम से 4 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 30 सितंबर 2020 के आदेश सं. DOR.CO.AID/.No.D-24/12.22.254/2020-2

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 20, 2023

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